पात्रता
सभी पंजीकृत श्रमिक जो दुर्घटना⁄बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से (50 प्रतिशत व अधिक) अक्षम हो।
प्रतिबन्धः
- लाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र न हो।
- पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वंय अक्षम होने की स्थिति में ही देय होगा।
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हितलाभ
रु० 1000⁄– प्रतिमाह बतौर पेंशन लाभार्थी के अक्षम हो जाने पर जीवनकाल तक देय होगा।
बीमारी से तात्पर्य लकवा‚ कुष्ठ रोग‚ कैंसर‚ तपेदिक एवं अन्य गम्भीर बीमारी‚ जिससे श्रमिक अक्षम हो गया हो।
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आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम घोषित हो जाने की तिथि से तीन माह के भीतर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार कार्यालय अथवा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर फोटोयुक्त आवेदन-पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले कार्यालय द्वारा प्राप्ति कि तिथी अंकित करते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
- आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी/मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- तीन माह के उपरान्त प्रप्त आवेदन पत्रों के सम्बंध में उपयुक्त कारण पाए जाने पर बार्ड द्वारा विचार किया जा सकता है किन्तु छः माह के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
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