|
उद्देश्य
पंजीकृत कर्मकार की स्वंय अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बिमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज के उपरान्त किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।
|
पात्रता
सभी निर्माण श्रमिक (गत वित्तीय वर्ष से पंजीकृत) स्वंय एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के अन्तर्गत हृदय आपरेशन‚ गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट‚ लीवर ट्रान्सप्लान्ट‚ मस्तिष्क आपरेशन‚ रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन‚ पैर के घुटने बदलना‚ कैंसर इलाज‚ एड्स बिमारी आदि ही लाभान्वित होंगी।
हितलाभ
- लाभार्थी स्वयं या पारिवारिक सदस्य की गम्भीर बिमारी में प्रवेश के किसी सरकारी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज पर व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।
- लाभार्थी गम्भीर बिमारी की स्थिति में राष्ट्रस्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार (CGHS व ESI) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जायेगी।
आवश्यक शर्तें:-
- श्रमिक बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक हो।
- किसी गम्भीर बीमारी के इलाज के फलस्वरूप उपचार करने वाले चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रारूप-2 पर दिया गया प्रमाण पत्र।
- दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल/बाउचर जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रामाणित किए गए हो, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।
सामान्य निर्देश:-
लाभार्थी श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना
होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी संलग्न अनिवार्य रूप से
किए जायेंगे:-
- निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र।
- पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति
- निर्धारित प्रारूप-2 पर समक्ष मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र
- दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल/बाउचर, जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान हेतु सत्यापित किए गए हो, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।
- यदि रोगी अविवाहित पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी
स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र
- इस समय कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में
कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका
में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त
कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3
संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा
योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर
मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले
04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।
|
अधिसूचना
|