श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में से एक है। सरकार के स्तर पर इसका सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव (श्रम) होता है। इसके तहत श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश के तहत राज्य स्तर पर विभिन्न फैक्ट्रियों, उद्योगों और नियोक्ताओं में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए श्रमयुक्त संगठन के तहत अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं।
इस संगठन के मुखिया श्रम आयुक्त होते हैं जो श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश के विभागाध्यक्ष होते हैं।
उत्तर प्रदेश भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन :-
भवन एवं निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्त नियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य कल्याण बोर्ड के गठन का प्रावधान है।
इस अधिनियम 1996 के अधीन बनायीं गई नियमावली 2009 के नियम 256 के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अधीन उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
का गठन किया गया है। जिसमे पड़ें अध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव श्रम एवं अन्य सदस्य है।