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उद्देश्य
पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना हो जाने पर तत्कालिक सहायता हेतु लाभार्थी श्रमिक व उसके आश्रितों को तत्कालिक अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना।
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पात्रता
सभी पंजीकृत लाभार्थी कर्मकार या उनके आश्रितों (पति ⁄ पत्नी, अविवाहित पुत्रियां‚ अवयस्क पुत्रों तथा निर्भर माता–पिता) को देय होगा। क- कार्यस्थल पर कार्य के दौरान या इतर मृत्युपर ख- महिला कर्मकार की प्रसव के दौरान मृत्यु पर।
हितलाभ
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की किसी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर रु़ 1 लाख एकमुश्त तात्कालिक सहायता राशि के रूप में तथा रु़ 400000⁄– की धनराशि सावधि जमा के रूप में आश्रितों को दी जायेगी।
- रु० 300000⁄– कर्मकार की स्थायी पूर्ण अपंगता⁄विकलांगता पर‚ रु० 200000⁄–स्थायी आंशिक अपंगता⁄विकलांगता पर बतौर अनुग्रह धनराशि देय होगा।
- उपयुर्क्त परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य मृत्यु के अन्य प्रकरणों में उसके आश्रितों को एकमुश्त रु़ 1 लाख की सहायता प्रदान की जायेगी।
आवेदन प्रक्रियाः-
- (अ) अपंगता/विकलांगता की दशा मेंः-
- दुर्घटना के फलस्वरूप लाभार्थी को हुई स्थाई अपंगता/विकलांगता की दशा में निर्धारित प्रारूप-1 में आवेदन पत्र दो प्रतियों में दुर्घटना घटित होने की तिथि से 01
साल के अन्दर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार अथवा संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा,
जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवायी जाएगी।
- आवेदन पत्र के साथ संबंधित कर्मकार को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र एवं लाभार्थी कर्मकार के पंजीयन कार्ड की प्रमाणित
प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही यदि श्रमिक की कार्यस्थल पर घटित दुर्घटना के फलस्वरूप अपंगता/विकलांगता हुई है, तो तद्विषयक थाने में दर्ज प्राथमिकी/श्रम कार्यालय
अथवा जिला प्रशासन को दी गई सूचना तथा चिकित्सक का प्रमाण पत्र जिसके द्वारा प्रारम्भिक उपचार किया गया है, संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुर्घटना यदि कार्यस्थल से इतर किसी अन्य स्थान पर घटित होती है,
तो आवेदन के साथ पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र तथा मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (ब) मृत्यु की दशा मेंः-
- दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु हो जाने की दशा में निर्धारित प्रारूप-1 में परिवार के निकटस्थ सदस्य द्वारा आवेदन पत्र दो प्रतियों में घटना घटित होने की तिथि से 01 साल के अन्दर निकटस्थ
श्रम कार्यालय में अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार अथवा संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को दी जाएगी।
- आवेदन पत्र के साथ संबंधित श्रमिक की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं लाभार्थी कर्मकार के पंजीयन कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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अधिसूचना
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