उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में लगे श्रमिक जो असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते
हैं को जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने, अस्थाई एवं अनियमित रोज़गार, अनिश्चित
कार्यअवधि, मूलभूत तथा कल्याण सुविधाओं आदि के अभाव के कारण इनकी स्थिति अत्यंत कमज़ोर
तथा दयनीय होती है | पर्याप्त क़ानूनी प्रावधानों के अभाव के कारण कर्मकारों की दुर्घटनाओं
की सही – सही जानकारी हासिल करना, जिम्मेदारी निर्धारित करना एवं सुधारात्मक उपाय अमल
में लाना दुर्लभ कार्य था | इसलिए कर्मकारों की सुरक्षा, कल्याण एवं अन्य सेवा शर्तों
को सुव्यवस्थित करने हेतु व्यापक केन्द्रीय विधान कि आवश्यकता महसूस की गई | कर्मकारों
की नियोजन तथा सेवा शर्तें, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण उपायों को सुव्यवस्थित करने
के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा
शर्तें) अधिनियम, 1996 का सृजन किया गया है |
1. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सन्निर्माण प्रक्रियाओं
में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं,
योजनओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१५–१६ की विशिष्ट उपलब्धियां निम्नवत हैं:-
क्र०सं०
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योजना का नाम
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हितलाभ की धनराशि
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अभियुक्ति
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1.
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मातृत्व हितलाभ योजना
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इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित श्रमिक के पंजीकरण के उपरान्त होने वाले अधिकतम दो
बच्चों की सीमा तक ...
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इस योजना के अन्तर्गत कुल २८१६३ निर्माण ...
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